सिविल सर्जन होशियारपुर द्वारा नेत्र जांच शिविरों के संबंध में एडवाइजरी जारीनेत्र जांच शिविर लगाने से पहले आवश्यक प्रबंध एवं अनुमतियां सुनिश्चित करने की अपील



होशियारपुर/दलजीत अजनोहा 
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला वासियों तथा नेत्र जांच एवं उपचार संबंधी शिविर लगाने वाली सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य संस्थाओं को एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का नेत्र जांच शिविर केवल निर्धारित नियमों, आवश्यक अनुमतियों तथा पूर्ण चिकित्सा प्रबंधों के साथ ही आयोजित किया जाए।

सिविल सर्जन होशियारपुर डाक्टर मंदीप कमल ने बताया कि बिना आवश्यक प्रबंधों तथा लागू समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं अनुमति के नेत्र जांच शिविर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। शिविर लगाने से पहले संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए शिविर की प्रकृति, स्थान, संभावित मरीजों की संख्या तथा उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी करना अनिवार्य है।

विभाग के अनुसार शिविर में योग्य एवं अधिकृत चिकित्सा स्टाफ, नेत्र जांच के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, साफ-सुथरा एवं उचित स्थान, मरीजों के पंजीकरण एवं अभिलेख रखने की व्यवस्था, आवश्यक दवाइयां तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

यदि किसी शिविर में मरीजों की शल्य चिकित्सा अथवा अन्य चिकित्सा प्रक्रिया की जानी हो तो इसके लिए आवश्यक सुविधाएं, योग्य चिकित्सा दल, संक्रमण नियंत्रण के निर्धारित मानदंड, आपातकालीन प्रबंध तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीज को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में भेजने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। मरीजों को उपचार के बाद अनुवर्ती देखभाल एवं जांच की सुविधा तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

सिविल सर्जन होशियारपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संस्था बिना आवश्यक अनुमति, समझौता ज्ञापन (एमओयू) अथवा निर्धारित चिकित्सा प्रबंधों के नेत्र जांच शिविर आयोजित करती हुई पाई जाती है, तो संबंधित संस्था अथवा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध लागू नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संस्था को मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी नेत्र जांच शिविर में सेवा लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि शिविर अधिकृत संस्था द्वारा आवश्यक अनुमतियों एवं उचित चिकित्सा प्रबंधों के साथ आयोजित किया गया है। किसी भी प्रकार की अनधिकृत अथवा अपर्याप्त प्रबंधों वाली चिकित्सा गतिविधि में शामिल होने से बचा जाए।

सिविल सर्जन ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेत्र जांच शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसलिए शिविर आयोजकों एवं संबंधित संस्थाओं द्वारा मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक शर्तों एवं प्रबंधों को पूरा करना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी संस्थाओं से अपील की है कि नेत्र जांच शिविर संबंधी किसी भी कार्रवाई से पहले अपने क्षेत्र के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर लागू नियमों, अनुमतियों एवं समझौता ज्ञापन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाया जा सके।

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