12 सितंबर को आयोजित होगी वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत- लंबित एवं प्री-लिटिगेटिव मामलों का आपसी सहमति से होगा निपटारा
होशियारपुर/दलजीत अजनोहा
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर की ओर से सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के अनुसार 12 सितंबर, 2026 को जिला एवं सब-डिवीजन स्तर पर वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर राजिंदर अग्रवाल के योग्य नेतृत्व में आयोजित होगी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, किराया मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, राजस्व मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामलों (लंबित एवं प्री-लिटिगेटिव), टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित मामले, बिजली बिल, पानी एवं सीवरेज बिलों से संबंधित मामले (गैर-कंपाउंडेबल मामलों को छोड़कर) तथा अन्य प्री-लिटिगेटिव मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में अदालतों में लंबित तथा प्री-लिटिगेटिव, दोनों प्रकार के मामले निपटारे के लिए रखे जाएंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन राजिंदर अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत का फैसला सिविल डिक्री के समान माना जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस वैकल्पिक विवाद निपटारा व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवाएं।
सी.जे.एम.-कम-सचिव,
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने अदालतों में लंबित ट्रैफिक चालानों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन व्यक्तियों के ट्रैफिक चालान अदालत में लंबित हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि उनका चालान 12 सितंबर, 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है या नहीं, वे ecourts.gov.in वेबसाइट पर जाकर संबंधित राज्य और जिले का नाम दर्ज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी का नाम एवं चालान नंबर दर्ज करने पर चालान किस अदालत में लंबित है तथा उससे संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर ने लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं।
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