जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए हैं।इन आदेशों के अनुसार जिले में पोल्ट्री फार्मों/राइस शेलरों/भट्टियों और अन्य स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिकों सहित नौकर रखने वालों को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाएं, बाएं और सामने से पोज) सहित अपने घरों में रजिस्टर लाकर रखने और उनके सभी रिश्तेदारों के एड्रेस लिखकर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। नौकर के फिंगर प्रिंट मालिक अपने रजिस्टर में लाकर रखें और यह सारा रिकॉर्ड इलाके के संबंधित थाने या पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं। इसके साथ ही मकान/दुकान मालिकों, मकान/दुकान पर काबिज व्यक्तियों, मकानों/दुकानों के इनचार्ज व्यक्तियों को भी आदेश दिए गए हैं कि उनके द्वारा जो भी मकान/दुकान किराए पर दिए हों या भविष्य में दिए जाएं, उनमें रहने वाले व्यक्ति का नाम और पूरा पता अपने इलाके के थाने, पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाया जाए।जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की हदूद के अंदर डीलिस्ट क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बेर के पेड़ काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार यदि उक्त पेड़ों को विशेष हालात में काटना जरूरी हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटे जाएं। इस मंतव्य के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट-1900 धारा-4 और 5 के तहत बंद रकबे में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है। यदि डीलिस्ट एरिया के अलावा जिला हुशियारपुर में किसी भी जगह पर हरे आम, नीम, पीपल और बेर के पेड़ काटना जरूरी हो, तो उसकी अनुमति डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर के दफ्तर से लेने उपरांत ही काटे जाएं।इसके अलावा जिले की हद में मिलिट्री ओलिव हरे रंग (मिलिट्री रंग) वाली जीपों, मोटर साइकिलों, मोटर गाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध है। यह आदेश मिलिट्री अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस/पंजाब पुलिस/बी.एस.एफ और मिलिट्री रंग की वर्दी का उपयोग अनधिकृत (बालिग व्यक्ति) द्वारा नहीं किया जाएगा और इन वर्दियों को अनधिकृत व्यक्तियों को बेचने और खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आर्म्ड फोर्सेस/पंजाब पुलिस/बी.एस.एफ/मिलिट्री अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।एक और आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की हद में बड़ी-छोटी नहरों, चोअ के बांध और दरीया ब्यास के किनारे बने धूसी बांध में किसी भी व्यक्ति द्वारा डंगरों को पानी पिलाने या नहलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा पशुओं को शरेआम सड़कों पर या जनता स्थलों पर चराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट ने 18-एम्युनिशन डिपो, ऊंची बसी, तहसील दसूहा जिला हुशियारपुर की बाहरलें चारदीवारी के एक हजार गज (914 मीटर) के घेरे के अंदर फसलों की रहीं-खूहड़ को आग लगाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश 7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
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