होशियारपुर, 02 दलजीत अज्नोहा
बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई पर प्रभावी रोक लगाने और आमजन को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला होशियारपुर में विशेष बाल विवाह जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 27 नवंबर 2025 से शुरू किया गया है, जो जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निरंतर चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज 02 जनवरी 2026 को जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक हाजीपुर के विभिन्न गांवों में जागरूकता कैंप लगाए गए। इन कैंपों के माध्यम से अभिभावकों, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों, बच्चों के अधिकारों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
कैंप के दौरान बताया गया कि बाल विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना दंडनीय अपराध है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत बाल विवाह करवाने, इसमें सहयोग करने या उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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