होशियारपुर, 30 दलजीत अज्नोहा
सहायक कमिश्नर (आबकारी) हनुवंत सिंह ने बताया कि नए साल के मौके पर होने वाले सभी प्रोग्राम/जश्न, जिनमें शराब बेची, परोसी या पी जानी है, उन्हें आबकारी विभाग, पंजाब से ज़रूरी परमिट/अनुमतियां (एल-12ए) लेनी होगीं।
उन्होंने संबंधित आयोजकों को एक्साइज पॉलिसी 2025-26 और पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के अनुसार सभी नियमों और शर्तों का पालन पक्का करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बिना परमिट के किसी भी तरह का नए साल का जश्न मनाना या शराब बेचना/परोसना गैर-कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जगह पर बिना परमिट के जश्न मनाने या नियमों का उल्लंघन करने का मामला पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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