खाली प्लॉटों की सफाई को लेकर ए.डी.एम. अमरबीर कौर भुल्लर ने जारी किए निर्देश - आदेश न मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा 
 शहर में खाली पड़े प्लॉटों में जमा कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदे पानी के चलते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों के फैलाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) अमरबीर कौर भुल्लर ने आदेश जारी करते हुए संबंधित प्लॉट मालिकों व कब्जाधारियों को साफ-सफाई के निर्देश दिए हैं।
ए.डी.एम. अमरबीर कौर भुल्लर ने स्पष्ट किया कि जिन खाली प्लॉटों में कचरा, गंदगी और बारिश का पानी जमा हो रहा है, वहां पर बीमारियों को जन्म देने वाले कीट-पतंगे पैदा हो रहे हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे में बीमारियों से बचाव के लिए इन प्लॉटों की नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि शहर की सीमा में आने वाले सभी निजी मालिकाना हक या कब्जे वाले खाली प्लॉटों की सफाई तत्काल करवाई जाए। प्लॉट मालिक या कब्जाधारी अपने स्तर पर कूड़ा-कचरा व गंदे पानी की सफाई सुनिश्चित करें और भविष्य में गंदगी जमा न हो, इसके लिए प्लॉट के चारों ओर चारदीवारी या फेंसिंग करवाएं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि यदि आदेश की अवहेलना की जाती है, तो संबंधित मालिक या संस्था के विरुद्ध पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1976, इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रुल्स 2016 के अंतर्गत जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि सफाई कार्य नगर निगम या कौंसिल / पंचायत द्वारा करवाया जाता है, तो उसका खर्च संबंधित प्लॉट मालिक से वसूला जाएगा।

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