डॉक्टर की अनुमति के बिना फार्मेसी से प्रीगैबलिन दवा न दी जाए - जिलाधिकारी

 नवांशहर/ दलजीत अजनोहा
 जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर, राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर फार्मेसी द्वारा वितरित की जा सकती है और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दिया जाए उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी द्वारा इस दवा का पूरा रिकार्ड रखा जाए।
 उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या ड्रग्स/2023/452 दिनांक 24.8.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि फाइब्रोमायल्जिया/न्यूरेल्जिया आदि रोगों से संबंधित रोगियों के इलाज के लिए प्रीगैबलिन का उपयोग आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञ/मनोचिकित्सक/द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन प्रीगैबलिन की उच्च खुराक का दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित समय के लिए ही दी जानी चाहिए। यह आदेश 25 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा.


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