नगर परिषद चुनाव: चुनाव प्रचार बंदजिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव क्षेत्रों की सीमा के अंदर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध26 मई को चुनाव क्षेत्रों में रहेगा ड्राई डेरजिस्टर्ड दुकानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले मतदाताओं को 26 मई को वोट डालने के लिए काम से छुट्टी



होशियारपुर/दलजीत अज्नोहा 
 जिले में 26 मई को होने वाले नगर परिषद चुनावों के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में जहां-जहां चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 24 मई (रविवार) शाम 4 बजे से चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही ये आदेश तुरंत लागू हो जाएंगे और 26 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन 48 घंटों के दौरान 4 व्यक्तियों तक की संख्या में घर-घर जाकर प्रचार किया जा सकता है। इसी तरह जो राजनीतिक नेता, पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी जिनकी उस इलाके में वोट नहीं है, उन्हें 24 मई शाम 4 बजे से मतदान क्षेत्र छोड़ना होगा।
इसी प्रकार इन चुनावों के मद्देनजर पंजाब के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 26 मई 2026 को जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां ‘ड्राई डे’ रहेगा।
इसी तरह पंजाब के श्रम विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य में रजिस्टर्ड दुकानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले उन मतदाताओं को, जिनकी नगर परिषद चुनाव में वोट है, 26 मई 2026 को काम से छुट्टी दी गई है, ताकि वे अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकें।

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